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हत्या एवं मारपीट के प्रकरण से संबंधित 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास, अर्थदण्ड व 04 अन्य अभियुक्तगण को 05 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड की हुई सजा

स्वाभिमान जागरण देवरिया।

मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद देवरिया में ‘‘ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी से थाना गौरीबाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-326/2018 धारा- 147,148,149,323, 504,506,302 भादवि से संबंधित अभियुक्तगण क्रमश: 1. राजा बाबू उर्फ सोनू पुत्र छोटेलाल, 2-हरेराम यादव, 3-छोटेलाल यादव पुत्रगण वंशराज यादव, 4-प्रेम सुन्दरी पत्नी हरेराम यादव, 5-संध्या देवी पत्नी छोटेलाल यादव साकिनान बखरा खास थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दिनांक 30.07.2026 को अभियुक्त राजा बाबू उर्फ सोनू को आजीवन कारावास व कुल 1,56,000 रूपये के अर्थदण्ड व अन्य 04 अभियुक्तगण को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 76,000 रुपये प्रत्येक के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) हरेन्द्र प्रसाद निषाद व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी सौरभ त्रिपाठी, पैरवीकार थाना गौरीबाजार आरक्षी रविन्द्र यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह का सराहनीय योगदान रहा ।

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