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हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास, चार अन्य को 5-5 वर्ष की सजा

स्वाभिमान जागरण, देवरिया

जनपद देवरिया में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी का बड़ा परिणाम सामने आया है। थाना गौरीबाजार पर वर्ष 2018 में दर्ज हत्या एवं मारपीट के मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवरिया की अदालत ने पांच अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है।

थाना गौरीबाजार के मुकदमा अपराध संख्या 326/2018, धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506 एवं 302 भादवि के तहत दर्ज मामले में अभियुक्त राजा बाबू उर्फ सोनू पुत्र छोटेलाल, हरेराम यादव, छोटेलाल यादव (पुत्रगण वंशराज यादव), प्रेम सुन्दरी पत्नी हरेराम यादव तथा संध्या देवी पत्नी छोटेलाल यादव, निवासी बखरा खास, थाना गौरीबाजार को न्यायालय ने दोषी पाया।

न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त राजा बाबू उर्फ सोनू को आजीवन कारावास एवं 1,56,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। वहीं अन्य चार अभियुक्तों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 76,000-76,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हरेन्द्र प्रसाद निषाद ने प्रभावी पैरवी की। वहीं कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी सौरभ त्रिपाठी, थाना गौरीबाजार के पैरवीकार आरक्षी रविन्द्र यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह की सक्रिय भूमिका एवं समन्वय को सराहनीय बताया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत गंभीर आपराधिक मामलों में समयबद्ध एवं प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

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