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थानाध्यक्ष नवीन पर कोर्ट ने केस दर्ज करने को दिए आदेश

गोरखपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रभारी निरीक्षक राजघाट को तत्कालीन थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह, दीवान मनीराम मौर्य और दीवान अरविन्द कुमार सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। यह मामला वर्ष 2018 का है जब 13 जनवरी को राजघाट थानाक्षेत्र के रायगंज उत्तरी निवासी स्वर्ण व्यवसायी आकाश वर्मा से कुछ जेवर और नकदी बरामद किए गए थे। स्वर्ण व्यवसाई के मनोज कुमार धर दूबे ने कोर्ट में शिकायत किया था कि तत्कालीन थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह ने वादी का मानिटर, सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर हार्डडिस्क तथा कंप्यूटर के अन्य उपकरण, जेवर और रुपये कब्जा पुलिस में लिए थे। फर्द बरामदगी को केस डायरी में भी लिखा गया। सभी सामानों को थाने के मालखाने में जमा किया गया था।
वादी द्वारा सामान रिलीज करने का प्रार्थनापत्र न्यायालय में देने के बाद सामान वापस नहीं दिया गया।न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को गंभीर और संज्ञेय अपराध पाते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
इन दिनों नवीन कुमार सिंह देवरिया जनपद के रुद्रपुर में कोतवाल हैं।

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