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Jaipur : 24 नामी स्कूलों की मान्यता होगी रद्द, RTE के तहत नहीं दे रहे थे एडमिशन

शिक्षा अधिकारी ने जारी किया नोटिस

स्वाभिमान जागरण, जयपुर | राइट टू एजुकेशन योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर अब शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने की तैयारी कर रहा है। बुधवार को जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार हंस ने 24 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग के निदेशक को भेजा है।

शिक्षा विभाग के निदेशक को लिखे पत्र में जिले के नामी 24 निजी स्कूलों की NOC वापस लेने के लिए लिखा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने पत्र में बताया कि जयपुर की 24 निजी स्कूल RTE से जुड़े नियमों की पालन नहीं कर रहे है।  उन्होंने लिखा है कि  शिक्षा अधिकारी द्वारा कई बार नोटिस देने के बावजूद भी उसकी पालन नहीं की गई और न ही किसी नोटिस का जवाब दिया गया। हालांकि स्थानीय जानकारों का कहना है कि ये जयपुर के नामी स्कूल है और आज तक कोई भी सरकार/ शासन – प्रशासन इनका कुछ नहीं करती है और हर बार कि तरह इस बार भी कुछ नहीं होगा इनकी फीस लाखो में है और इसलिए RTE के तहत एडमिशन नहीं लेते हैं

इन स्कूलों पर होगी कार्रवाई

  • विद्या आश्रम स्कूल
  • जयपुर स्कूल
  • रुक्मणी बिरला मॉर्डन हाई स्कूल
  • सेंट्रेल एकेडमी
  • वॉरेन एकेडमी
  • संस्कार स्कूल
  • मॉर्डन पब्लिक स्कूल
  • वर्धमान श्री कल्याण
  • वर्धमान इंटरनेशनल
  • ब्राइटलेंड गर्ल्स स्कूल
  • सवाई भवानी सिंह
  • सवाई मान सिंह स्कूल
  • नीरजा मोदी
  • सिडलिंग
  • कपिल ज्ञान पीठ
  • कैम्ब्रिज कोर्ट
  • द पैलेस स्कूल सहित कुल 24 स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए पत्र लिखा है।

क्या है ये RTE

आरटीई का पूरा नाम  Right To Education Act है इसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इस अधिनियम के तहत गरीब नागरिकों के बच्चो के लिए 25% सीटें आरक्षित होती है। RTE Admission Rajasthan के अंतर्गत राज्य के प्राइवेट स्कूलों में समाज के गरीब परिवारों के बच्चों के लिए 25% आरक्षित सीटें होती है तथा इस एक्ट के तहत एडमिशन लेने वाले छात्र की फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। अतः सभी राज्य के पात्रिक बच्चे इस अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश कर शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं।

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