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दूसरे की दुल्हन को बहला कर भगाने वाले युवक पर केस दर्ज

दुल्हन के पिता की तहरीर पर मईल थाना में दर्ज हुआ केस

विवाह के दिन विदाई से पहले ही आशिक के साथ भागी दुल्हन का मामला

 

दुल्हन को लेकर भागने के मामले में दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

स्वाभिमान जागरण मईल। स्थानीय थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में बारात के विदाई के वक्त दुल्हन के फरार होने का मामला प्रकाश में आने के मामले में मईल पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ज्ञातव्य है कि रुद्रपुर क्षेत्र के सरहसबह समुदा गांव निवासी आकाश भारती की शादी मईल थाना क्षेत्र के एक गांव में तय हुई थी ।मंगलवार के दिन आकाश के स्वजन धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुँचे ।विधि विधान से दूल्हा दुल्हन ने शादी की सभी रस्में पूरी । इसके बाद सुबह जब दुल्हन के बिदाई का समय आया तो दूल्हा आकाश ने कार मंगवाया, किन्तु बाद में पता चला कि दुल्हन घर में नहीं है। परिजनों ने उसे बहुत खोजने की कोशिश की किन्तु वो नहीं मिली। बाद में पता चला कि दुल्हन को शौच के बहाने नितेश पुत्र झिंगुर साकिन पडरी गजराज अपने साथ भगाकर ले गया है। इस सम्बन्ध में लड़की के पिता ने नितेश के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इस संबंध में पूछे जाने पर एस एस आई महेंद्र यादव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। जल्द ही लड़की को बरामद कर लिया जाएगा।

क्या कहता है कानून

प्रसिद्ध अधिवक्ता ऋतु पाण्डेय का कहना है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 87 किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी या यौन संबंध के लिए मजबूर करने हेतु अपहरण या बहका कर ले जाने से संबंधित है। इसके तहत, जो कोई भी ऐसा अपराध करता है, उसे 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। यह एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है।

 

 

 

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