फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाले दो बर्खास्त प्रधानाध्यापकों पर केस दर्ज

स्वाभिमान जागरण संवाददाता
मईल। एसटीएफ द्वारा चिन्हित कूटरचित व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले दो बर्खास्त प्रधानाध्यापकों के खिलाफ थाना मईल में केस दर्ज किया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी भागलपुर सूरज कुमार की तहरीर पर यह कार्रवाई हुई है।
जांच के बाद सेवा से हटाए गए थे शिक्षक
खंड शिक्षा अधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया के पत्रांक 11211-11227/2025-26 दिनांक 04 दिसंबर 2025 के अनुपालन में कार्रवाई की गई। एसटीएफ जांच में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को सेवा से पदच्युत किया गया था। ज्ञातव्य है कि
जयप्रकाश तिवारी पुत्र स्व0 गिरीजा शंकर तिवारी, निवासी ग्राम बालूपुर पोस्ट बालूपुर, ब्लॉक मनियर, जिला बलिया। ये प्राथमिक विद्यालय अण्डिला में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत थे।
संतोष कुमार उपाध्याय पुत्र श्री जीवानन्द उपाध्याय, निवासी ग्राम व पोस्ट चिन्तामनपुर, ब्लॉक चिलकहर, जनपद बलिया। ये प्राथमिक विद्यालय बलिया दक्षिण में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत थे। इस सम्बन्ध में
थाना मईल में 22 जून 2026 को FIR संख्या 0116 दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4), 338, 336(3) व 340(2) के तहत केस दर्ज हुआ है। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जांच उपनिरीक्षक महेंद्र यादव को सौंपी गई है। प्रकरण से संबंधित अभिलेख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत पटल सहायक प्रीतम सिंह के पास सुरक्षित हैं।



