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छत पर सोई लड़की पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पांच वर्ष की सजा

लार के भूड़सुरी गाँव का मामला

 

लार में हत्या के प्रयास मामले में एक को पांच वर्ष की सजा

स्वाभिमान जागरण देवरिया। लार थाने में दर्ज मु0अ0सं0-103/2020, धारा-307 भादवि में अभियुक्त प्रिन्स पाण्डेय उर्फ कुन्दन पुत्र ईश्वर पाण्डेय साकिन भुड़सुड़ी थाना लार जनपद देवरिया को मा0 जिला एवं सत्र न्यायालय ने 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । जिसमें विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार मिश्र व कोर्ट मोहर्रिर हे0कां0 छोटेलाल यादव, पैरवीकार थाना लार आ0 रजनीश कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह का सराहनीय योगदान रहा ।
भूड़सूरी गाँव के अभिचन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व० गोरखनाथ पाण्डेय ने अपने पट्टीदार प्रिंस पाण्डेय उर्फ कुन्दन पुत्र ईश्वर पाण्डेय पर आरोप लगाया था कि 14.05.2020 को समय करीब 9 बजे रात पुरानी रंजीश को लेकर उनके छत की रेलिग/दिवाल के सहारे चढकर उनकी पुत्री जो छत पर सो रही थी को जान से मारने के नियत से धारदार चाकू से हमला किया गया था।
इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था। 6 वर्ष की प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाया।

 

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