देश

उम्र क़ैद से लगेगी पेपर लीक पर लगाम

पायलट फार्मूले पर गहलोत ने शुरू किया काम , विधानसभा सत्र में लाएगी अध्यादेश

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने पेपर लीक के मामलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए एक नकल विरोधी कानून का प्रावधान किया है। प्रदेश में नकल विरोधी कानून के तहत, पेपर लीक करने वाले व्यक्ति को उम्रकैद की सजा का प्रावधान जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध में मंगलवार को अपने ट्विटर खाते पर ट्वीट किया और इसकी घोषणा की है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को भी आदेश दिए हैं कि वे आरपीएससी, डीओपी और कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ मिलकर बेहतर प्रक्रिया को तैयार करें।

पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान करने के लिए एक संशोधन विधेयक भी मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। यह संशोधन विधेयक पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की मांग को भी ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। सचिन पायलट ने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान रखने जैसी तीन मुख्य डिमांड्स रखी हैं।

पहले ही इस साल राजस्थान सरकार ने बजट सत्र में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक- 2022 को पारित कराया था। यह विधेयक पेपर लीक के मामलों की रोकथाम और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए बनाया गया था।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!