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देवरिया अवैध हिरासत मामला: हाईकोर्ट ने एसपी को लगाई फटकार, पूछा- SHO सस्पेंड क्यों नहीं हुआ?

स्वाभिमान जागरण देवरिया।

देवरिया। गौरी बाजार थाने में चार लोगों को करीब 10 दिनों तक अवैध हिरासत में रखने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान देवरिया एसपी अभिजीत आर. शंकर और गौरी बाजार थाने के एसएचओ व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए।

पिछली सुनवाई में अदालत ने थाने के सीसीटीवी कैमरों और संबंधित अवधि की फुटेज की जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान जब अधिकारियों ने बताया कि थाने का सीसीटीवी कैमरा खराब था, तो अदालत नाराज हो गई।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी –

एसएचओ पर कार्रवाई को लेकर कोर्ट ने एसपी से तीखा सवाल किया कि इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद संबंधित एसएचओ के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

कोर्ट ने पुलिस महकमे को फटकार लगाते हुए कहा कि “माफी अदालत से नहीं, हिरासत में रखे गए लोगों से मांगिए।”

पुलिस की कार्यप्रणाली और सीसीटीवी कैमरों के खराब होने की बात पर हाईकोर्ट का यह कड़ा रुख देवरिया पुलिस प्रशासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

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