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दोषमुक्त हुए प्रधान, फिर मिली गांव की कमान

 

पांडे एन डी देहाती/स्वाभिमान जागरण

  • देवरिया। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, अगर आप सच है तो सम्मान बढ़ जाता है। बात की जा रही लार विकास क्षेत्र के चुरिया गांव के प्रधान की। आरोप था कि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत चुरिया विकास खण्ड लार द्वारा भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मंशा के अनुरूप विकास कार्यों में रूबि नहीं लेने एवं अन्य आरोपों में दोषी पाये जाने पर शिकायत हुई थी।
    जिलाधिकारी कार्यालय पत्रांक-4420 दिसम्बर, 2023 द्वारा ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत चुरिया को पंचायतीराज अधिनियम 1947 यथा संशोधित 17 की धारा 95(1) छ. की उप धारा 2 एवं 3 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। किन्तु ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत चूरिया विकास खण्ड लार द्वारा कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अस्तु ग्राम प्रधान ग्राम चुरिया द्वारा प्रधान पद के दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 यथा संशोधित उ०प्र० पंचायतीराज (प्रधानो/उपप्रधानों और सदस्यों को हटाया जाना) जाय नियमावली 1997 यथा संशोधित की धारा 95 (1) (७) के प्राविधानानुसार जिलाधिकारी के कार्यालय आदेश संख्या-5784 दिनांक 26.02.2024 द्वारा ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत चुरिया विकास खण्ड लार जनपद देवरिया के प्रधान पद से सम्बंधित शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के सम्पादन को प्रतिबन्धित किया गया था।
    प्रधान के विरुद्ध आरोप की जाँच हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी देवरिया को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, देवनिया द्वारा प्रकरण की जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक-सी०-2297 दिनांक 20.03.2024 द्वारा साक्ष्य सहित जांच आख्या प्रस्तुत किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा अपनी जाच आख्या में ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत चुरिया को दोषमुक्त किया गया है। अस्तु उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 यथा संशोधित उ०प्र० पंचायतीराज (प्रधानो/उप प्रधानों और सदस्यों को हटाया जाना) जांब नियमावली 1997 यथा संशोधित की धारा 95 (1) (छ) के प्राविधानानुत्तार पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या-5764 दिनांक 26.02.2024 को निरस्त करते हुए श्री सुनील सागर को पुनः ग्राम पंचायत चुरिया विकास खण्ड लार के प्रधान पद के शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के निष्पादन का कार्य करने हेतु जिलाधिकारी ने अधिकृत किया है।
    इस निर्णय की ग्राम प्रधानों ने सराहना करते हुए प्रधान सुनील सागर को बधाई दी है।

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