प्रमुख की शिकायत पर हुई जांच, डीपीआरओ का स्थानांतरण करने की संस्तुति
लार ब्लाक में राजनीतिक वर्चस्व

प्रमुख की शिकायत पर हुई जांच, डीपीआरओ का स्थानांतरण करने की संस्तुति

स्वाभिमान जागरण संवाददाता
देवरिया । लार प्रमुख अनुभा सिंह की शिकायत पर जिला पंचायत राज अधिकारी सर्वेश पांडेय के विरुद्ध जांच हुई। सीडीओ द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने शासन को पत्र भेजकर डीपीआरओ को अन्यत्र हटाने का अनुरोध किया है।
जॉच अधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच आख्या दिनांक 28 अगस्त, 2024 के आख्यानुसार प्रकरण के संबंध में आवेदिका अनुभा सिंह, ब्लाक प्रमुख, लार जनपद देवरिया ने अपने पत्र दिनांक 13.08.2024 द्वारा शिकायती बिन्दुओं के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। उक्त जॉच आख्या में निम्न बिन्दुओं पर की गयी शिकायत सही पायी गयीः- 1- बिन्दु संख्या-04 अजय कुमार गुप्ता को कार्यालय पत्रांक-4189 दिनांक 20.11.2023 द्वारा तीन कलस्टर नेमा, पड़री गजराज एवं पिण्डी जिलाधिकारी महोदय के स्वीकृति दिनांक 18.11.2023 के क्रम में तैनात किया गया। तपश्चात प्रिती सिंह के प्रसूता अवकाश पर जाने के कारण जिलाधिकारी महोदय के स्वीकृति दिनांक 25.04.2024 के क्रम में गढवां खास एवं चुरिया अजय कुमार गुप्ता को प्रिती सिंह, ग्राम पचायत के वापस आने तक प्रभार दिया गया। पुनः जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 20.07.2024 व 13.08.2024 द्वारा ग्राम पंचायत चुरिया एवं पड़री गजराज का प्रभार अजय कुमार गुप्ता से हटाया गया। वर्तमान में इनके पास 03 कलस्टर पिण्डी, नेमा एवं गढवां खास है। अजय गुप्ता, ग्राम पंचायत अधिकारी को बहाल करते हुए पूर्व में 03 कलस्टर आवंटित किया गया, पश्चात पुनः 02 कलस्टर आवंटित किया गया जो शासनादेश संख्या-10/2022/2417/33-3- 2021-119/2022 दिनांक 06.01.2022 के विपरीत है। 2- बिन्दु संख्या-07 सुनील कुमार, ग्राम प्रधान (ग्राम प्रधान संघ, विकास खण्ड-लार) ग्राम-महाल मंझरिया, विकास खण्ड-लार, जनपद देवरिया के पत्र दिनांक 01.05.2024 द्वारा अनुभा सिंह पत्नी अमित सिंह उर्फ बब्लू, मा० क्षेत्र पंचायत लार के विरूद्ध नोटरी शपथ-पत्र प्रेषित 06 बिन्दुओं पर शिकायती पत्र के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया के कार्यालय पत्रांक-431 दिनांक 02.05. 2024 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, लार को उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में कराये गये कार्यों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। पुनः जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया के कार्यालय पत्रांक-551 दिनांक 10.05.2024 द्वारा उक्त आदेश को स्वयं ही निरस्त कर दिया गया। पूर्व आदेश उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (प्रमुखों) की जाँच नियमावली 1997 में सुसंगत प्राविधानों के विपरीत है। 3- बिन्दु संख्या-11 मा० विधायक, बरहज के संलग्न पत्र संख्या-क-7 197040 एवं पत्र संख्या-क-7 249804 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, देवरिया ने अपने कार्यालय पत्रांक-55/ओ०एस०डी०/2023 दिनांक 15.09.2023 द्वारा विकास खण्ड, भलुअनी में कार्यरत विनय कुमार श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी को विकास खण्ड-भागलपुर के ग्राम पंचायत-रेवली कलस्टर में तैनात करने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त के क्रम में विनय कुमार श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड-भागलपुर कलस्टर रेवली से विकास खण्ड-भलुअनी में स्थानान्तरण किया गया। तपश्चात विनय कुमार श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी को विकास खण्ड-भलुअनी से विकास खण्ड-भागलपुर के कलस्टर रेवली में ही स्थानान्तरण किया गया, जबकि ग्राम पंचायत-रेवली में विनय कुमार श्रीवास्तव से धनराशि की वसूली पूर्व में हो रही है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। स्थानान्तरण में धन उगाही के संबंध में न तो किसी व्यक्ति विशेष का कोई उल्लेख है और न ही किसी व्यक्ति द्वारा इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त समस्त जॉच आख्या संलग्न करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया द्वारा सर्वेश कुमार पाण्डेय, जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया को इस जनपद से अन्यत्र हटाये जाने की संस्तुति की गयी है।
उक्त संबंध में जिलाधिकारी देवरिया की तरफ प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र भेज दिया गया है।



