मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

स्वाभिमान जागरण
लखनऊ। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने माना सही, हाई कोर्ट का फैसला हुआ खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताया था।
उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया था असंवैधानिक
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताया था। इसके बाद छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।
चलते रहेंगे यूपी के मदरसे
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि यूपी के मदरसे चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए इसको रेगुलेट कर सकती है। सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग( NCPCR) ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी लिखित दलीलों में मदरसा शिक्षा को बच्चों के हित के खिलाफ बताया था।



