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मोहर्रम में सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एक को गिरफ्तार कर जेल भेजा

उप निरीक्षक धर्मेंद्र मिश्रा देख रहे मेहरौना और लार कस्बा चौकी का कामकाज

 

मोहर्रम में सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एक को गिरफ्तार कर जेल भेजा

स्वाभिमान जागरण संवाददाता
देवरिया। लार कस्बा चौकी और मेहरौना चौकी का काम देख रहे उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र मिश्रा ने आज लार थाने में एक केस दर्ज कराया। लार थाना क्षेत्र के गढ़वा खास निवासी टीपू सुल्तान पुत्र शौकत अली पर आरोप है कि उसने मोहर्रम में आपसी सदभाव बिगाड़ने के उदेश्य से आज सोशल मीडिया पर आपत्ति जनक पोस्ट लिखा है। धर्मेंद्र मिश्रा ने उसके खिलाफ बी एन एस की धारा 197 (2) और 66 आई टी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। आज ही केस लिखा गया, आज ही गिरफ्तारी हुई और आज ही जेल भेज दिया गया।

आइए जानते हैं बीएनएस धारा 197(2) कब लगाई जाती है

यह धारा धार्मिक स्थलों या धार्मिक समारोहों में किए गए उन अपराधों को संबोधित करती है जो राष्ट्रीय एकता को बाधित करते हैं। इस धारा के तहत अपराध करने पर 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यह अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय है, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत मिलना मुश्किल हो सकता है।
यदि कोई व्यक्ति किसी धार्मिक समूह के खिलाफ नफरत फैलाता है, तो उसे इस धारा के तहत आरोपी बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया, संदेश या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से साझा की गई कोई भी नफ़रत फैलाने वाली सामग्री भी इस धारा के अंतर्गत आती है।

 

 

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