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लार के खीरी मुहल्ला के इस शख्स को हो गयी 15 माह की सजा

कोर्ट कार्रवाई

स्वाभिमान जागरण संवाददाता

देवरिया। लार कस्बा के खीरी मुहल्ला के एक व्यक्ति को आज 15 माह की सजा हो गयी। ‘‘ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।  पुलिस की प्रभावी पैरवी से थाना लार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 145/2024 अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दिनांक 26.08.2025 को अभियुक्त अकील अहमद पुत्र जफुल हसन निवासी खीरी मुहल्ला मठ वार्ड थाना लार जनपद देवरिया को 01 वर्ष 03 माह का कारावास एवं 1000-/रु के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया जिसमें विशेष लोक अभियोजक श्री धनन्जय प्रताप सिंह बघेल व श्री सुजीत कुमार पासी, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी राजेश यादव एवं पैरवीकार थाना लार आरक्षी रजनीश के साथ ही मॉनीटरिंग सेल देवरिया का सराहनीय योगदान रहा।

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