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दुष्कर्म के मामले में दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

स्वाभिमान जागरण संवाददाता

देवरिया। थाना रुद्रपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 1237/2013 अन्तर्गत धारा 376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट में मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दिनांक 27.08.2025 को अभियुक्त दीनानाथ यादव पुत्र रामअधार यादव निवासी मिश्रौलिया थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000-/रु के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया जिसमें विशेष लोक अभियोजक  विपिन बिहारी मिश्र, कोर्ट मुहर्रिर महिला आरक्षी मदालसा सिंह एवं पैरवीकार थाना रुद्रपुर आरक्षी आलोक कुमार रंजन के साथ ही मॉनीटरिंग सेल देवरिया का सराहनीय योगदान रहा ।

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