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बलिया के विनय पाण्डेय को दो वर्ष का कारावास
मईल थाना पुलिस ने की प्रभावकारी पैरवी

स्वाभिमान जागरण मईल। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 2 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित हुआ।
‘‘ऑपरेशन कन्विक्शन’’ के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी से थाना मईल पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 257/2023 अन्तर्गत धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दिनांक 10.11.2025 को अभियुक्त विनय कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 स्वामीनाथ पाण्डेय निवासी बलिया दक्षिणी थाना मईल जनपद देवरिया को 02 वर्ष के साधारण कारावास व 5,000-/रु के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया जिसमें विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर) श्री वाचस्पति मिश्रा, कोर्ट मुहर्रिर महिला आरक्षी शक्ति यादव एवं पैरवीकार थाना मईल आरक्षी गोविन्द यादव के साथ ही मॉनीटरिंग सेल प्रभारी श्री दुर्गेश कुमार सिंह का सराहनीय योगदान रहा ।



