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झूठा शपथ पत्र लगाने पर सभासद का निर्वाचन निरस्त।

 

स्वाभिमान जागरण संवाददाता महाराजगंज।

महाराजगंज नगर पालिका महाराजगंज की वार्ड नंबर 7 से निर्वाचित सभासद महेंद्र का चुनाव न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। आरोप था कि उन्होंने नामांकन के समय झूठा शपथ पत्र दिया था और उनका नाम दो अलग-अलग वार्डों की मतदाता सूची में दर्ज है इसी आधार पर शिवनगर वार्ड के निवासी श्रवण निगम कितने चुनाव को विधि विरुद्ध बताते हुए अदालत में याचिका दायर की, करीब 2 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अपर जिला जज संजय मिश्रा की अदालत ने पत्रावली की उपलब्ध साक्ष्य और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद महेंद्र के निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया। अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि 11 अप्रैल 2023 से 13 अप्रैल 2023 तक संपन्न नगर नगर पालिका महाराजगंज के वार्ड संख्या 7 के सदस्य का निर्वाचन निरस्त किया जाता है। कोर्ट के फैसले के बाद नगर पालिका में हलचल बढ़ गई, वही सभासद महेंद्र ने कहा कि वह न्यायालय के निर्णय का अध्ययन कर हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे ।श्रवण निगम ने फैसले को न्याय की जीत बताते हुए न्याय पालिका में आस्था जताया है।

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