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कन्या विवाह सहायता राशि बढ़ी,अब मिलेगा अधिक लाभ ।

स्वाभिमान जागरण संवाददाता महाराजगंज।

महाराजगंज श्रम प्रवर्तन अधिकारी गणेश सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि श्रम विभाग उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने कन्या विवाह सहायता योजना की धनराशि बढ़कर श्रमिकों को और आर्थिक लाभान्वित करने का निर्णय लिया है ।नई अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्री अथवा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के स्वयं के विवाह पर मिलने वाली सहायता राशि 55000 से बढ़कर 65000 कर दी गई है। वहीं सामूहिक विवाह की स्थिति में सहायता राशि 75000 से बढ़कर एक लाख रुपए निर्धारित की गई है ।अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि आवेदक निर्माण श्रमिक की कम से कम 1 वर्ष 365 दिन की सदस्यता पूर्ण होना अनिवार्य है ।विवाह के लिए पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है ।विवाह संपन्न होने में 6 माह के भीतर जन सेवा केंद्र या बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ पुत्री का आधार कार्ड ,जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, परिवार रजिस्टर की नकल, गोद ली गई पुत्री की स्थिति में संबंधित प्रमाण पत्र तथा विवाह पंजीकरण की स्वयं प्रमाणित प्रति अपलोड करनी होगी। गलत जानकारी या कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर लाभ लेने पर राशि भू राजस्व की भांति वसूल की जाएगी ।श्रमिकों से अपने श्रमिक कार्ड का समय से नवीनीकरण कराने की अपील की गई है। किसी भी सहायता हेतु श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय बिस्मिल नगर बिस्मिल नगर रेन बसेरा नंबर दो महाराजगंज में संपर्क किया जा सकता है।

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