नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा 81 हजार जुर्माना।
थाना पुरन्दरपुर के कवलदह उर्फ सैलदह का मामला।

स्वाभिमान जागरण संवाददाता, पुरन्दरपुर, महराजगंज।
महाराजगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी ने नाबालिग से दुष्कर्म, धमकी और एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पासो एक्ट) ने अम्बेश गुप्ता पुत्र सुदामा गुप्ता निवासी सैलदह उर्फ कवलदह थाना पुरन्दरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और 81 हजार के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है, अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छ माह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस के अनुसार थाना पुरन्दरपुर में दर्ज मुकदमा अ०सं०225/2023 में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376(2) भी//506भदवि 5ठ/6 पाकसो एक्ट तथा 3(2)5 एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन के मुताबिक अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ बार बार संबंध बनाये। शादी का दबाव बनाने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान माल के धमकी का भी आरोप था। मामले की घटना 9 अगस्त 2023 की बताई गई
है। पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए 15 सितंबर 2023 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस के बाद अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप विशेष न्यायाधीश जनपद महराजगंज की अदालत ने अभियुक्त अम्बेश गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 81,000 अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।
प्रभावी पैरवी में इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका
तत्कालीन क्षेत्राधिकारी फरेंदा अनुज कुमार सिंह,विवेचक विनोद कुमार सिंह एडीजीसी अभियोजन अधिकारी, महिला कांस्टेबल संज्ञा तिवारी कोर्ट मुहर्रिर, कांस्टेबल मनोज कुमार यादव पैरोकार, महराजगंज पुलिस के मुताबिक आपरेशन कनविक्शन के तहत चिंहित गंभीर अपराधों में दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए प्रभावी विवेचना और अभियोजन विभाग के साथ समन्वित पैरवी लगातार जारी है।



