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शादी का झासा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

 

 

स्वाभिमान जागरण संवाददाता बृजमनगंज।

 

महराजगंज पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी दीपशिखा वर्मा के पर्यवेक्षण में जुर्म रोकने, जरायम व आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर शादी का झासा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा की गयी है।

 

उल्लेखनीय है कि महिमा पुत्री चन्द्रशेखर ग्राम गोपालपुर टोला कैथवलिया थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज स्वयं थाना उपस्थित होकर एक किता लिखित तहरीर दिया जिसमें अभियुक्त राज विश्वकर्मा पुत्र सत्यप्रकाश ग्राम महदेवा बुजुर्ग टोला केवटलिया थाना फरेन्दा जनपद महराजगंज के द्वारा शादी का झासा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना व बाद में शादी से इंकार कर देने के सम्बन्ध मे दी ।जिसके आधार पर स्थानीय थाने पर मु0अ0सं0 246/26 धारा 69 बीएनएस थाना बृजमनगंज महराजगंज बनाम राज विश्वकर्मा पुत्र सत्यप्रकाश विश्वकर्मा ग्राम महदेवा बुजुर्ग टोला कैथवलिया थाना फरेन्दा जनपद महराजगंज के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। पीडिता के बयान के बाद धारा 180,183 बीएनएसएस व बयान गवाहो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 115(2), 351 (3) बीएनएस की बढोत्तरी की गई। तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी महराजगंज के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी दीपशिखा वर्मा के पर्यवेक्षण में बृजमनगंज थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा द्वारा पुलिस टीम गठित किया गया।गठित पुलिस टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक तारकेश्वर वर्मा, उप निरीक्षक आलोक यादव, कांस.अभय नारायण राय, कांस.विकास पाण्डेय ने उपरोक्त मुकदमा नामित अभियुक्त राज विश्वकर्मा उम्र 20 वर्ष पुत्र सत्यप्रकाश विश्वकर्मा ग्राम महदेवा बुजुर्ग टोला केवटलिया थाना फरेन्दा जनपद महराजगंज को धारा अंतर्गत 69,115(2), 351(3) बीएनएस मे दिनांक 30.10.2026 समय 10.35 बजे रात्रि मे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया लिया ।उपरोक्त मुकदमा के अन्तर्गत धारा 69,115(2),351(3) बीएनएस के तहत अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष भेज दिया गया।

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