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लार में 2020 में दर्ज एक केस में हुई बीस वर्ष की सजा

स्वाभिमान जागरण संवाददाता

देवरिया।ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी से थाना लार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 272/2020 अन्तर्गत धारा 363/376 भा0द0सं0 व ¾ पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त धनन्जय वर्मा उर्फ धन्नू वर्मा पुत्र गोरख वर्मा निवासी सलाहाबाद वार्ड न0 06 थाना सलेमपुर जनपद देवरिया को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दिनांक 31.07.2025 को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है । जिसमें विशेष लोक अभियोजक  सच्चिदानन्द राय, कोर्ट मुहर्रिर म0का0 मदालसा सिंह एवं पैरवीकार थाना लार का0 रजनीश कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

कहानी कुछ यूँ है…

आरोपी लार के इंदिरानगर में एक किराये पर कमरा लेकर कोचिंग चलाता था। उसके यहाँ एक 14 वर्ष की किशोरी कोचिंग करने जाती थी। 20 अक्टूबर 2020 को “सर जी” किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले गए। 25 अक्टूबर 2020 को किशोरी किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकल कर रोते बिलखते अपने घर पहुंची। 29 अक्टूबर 2020 को लार थाना में अपहरण का केस दर्ज हुआ। विवेचना में दुष्कर्म और पास्को की धारा बढ़ी। लार पुलिस ने मजबूत पैरवी करके आरोपी को सजा दिलवाया। 

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