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गुण्डा एक्ट में एक को किया गया जिला बदर।

स्वाभिमान जागरण संवाददाता बृजमनगंज महराजगंज।

महाराजगंज जिले के बृजमनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले शातिर अपराधी इसहाक पुत्र बैदुल्लाह को उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत 6 माह के लिए जनपद से जिला बदर किया गया है। अपर जिला अधिकारी की अदालत ने इसहाक को गुण्डा घोषित करते हुए यह आदेश पारित किया है।

आदेश के अनुपालन में इसहाक को कोतवाली सिद्धार्थनगर में आमद कराने के लिए भेजा गया है, जहां उसे हर 15 दिन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

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