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महाराजगंज में पांच दुकानदारों पर गिरि गाज, लाइसेंस निलंबित।

रात में बिक्री पर सख्त प्रशासन।

 

स्वाभिमान जागरण संवाददाता महाराजगंज।

महाराजगंज जिले में उर्वरक बिक्री में पारदर्शिता और नियंत्रित व्यवस्था सुनिश्चित के करने के लिए कृषि विभाग की टीम ने रात के समय खाद बिक्री करने वाले दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई की है ।देर रात जिले के विभिन्न क्षेत्रों में की गई रेड के दौरान पांच दुकानदारों को निर्धारित समय के बाद उर्वरक विक्रय करते पाए गया । इस पर कृषि विभाग ने तुरंत प्रभाव से दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर उन्हें 15 दिन का समय साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। जिसके लिए नोटिस भेजी गई है और पांच दुकानदारों को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने को भी कहा गया है। कृषि विभाग की टीम ने जिन दुकानों पर कार्रवाई की है उनमें मां वैष्णो खाद भंडार सिरौली, नवदुर्गा एग्री जंक्शन वन स्टॉप शाप सोनबरसा बेलवा , मिस्बाही खाद भंडार धनी ,एग्रो जंक्शन वन स्टाप शॉप महुआ ढाला तथा विष्णु नारायण उर्वरक केंद्र चौक बाजार शामिल है ।अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित नियमों के अनुसार रात में 8बजे के बाद खाद बिक्री पर रोक है ।लेकिन शिकायतों के आधार पर की गई जांच में कई दुकानों देर रात तक खुली खुली मिली। कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह स्पष्ट किया कि समय का उल्लंघ गम्भीर श्रेणी की गलती मानी जाती है क्योंकि इसमें उर्वरक की काला बाजारी मानी जाती है । जारी नोटिस में दुकानदारों से पूछा गया कि इतनी रात दुकान खुलने के क्या कारण थे , तो दुकानदारों ने उचित उत्तर नहीं दे पाए। निर्धारित समय में यदि संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिसमे लाइसेंस रद्दीकरण भी शामिल है। कृषि विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में खाद व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है ।प्रशासन ने साफ किया कि किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित कराया जाएगा।

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