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बजट के सापेक्ष 25 मार्च तक कोषागार में बिल प्रस्तुत करने के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश।

 

 

स्वाभिमान जागरण संवाददाता महाराजगंज।

 

महराजगंज जिलाधिकारी ने जनपद के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 15 मार्च 2026 तक प्राप्त बजट के सापेक्ष सभी बिल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विलंबतम 25 मार्च 2026 तक कोषागार में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दिए जाएं। जिलाधिकारी ने बताया कि समय से बिल प्रस्तुत होने पर कोषागार द्वारा आवश्यक जांच के बाद बिलों की पासिंग की जाएगी तथा ई-पेमेंट के माध्यम से 31 मार्च 2026 तक भुगतान के लिए अधिकृत किया जा सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 मार्च को ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान के लिए ट्रांजेक्शन ऑथराइ जेशन रात्रि 5 बजे तक ही संभव होगा।

निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि लापरवाही पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार किसी कारणवश 25 मार्च तक बिल कोषागार में प्रस्तुत नहीं हो पाते हैं तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी 31 मार्च को अधिकतम अपराह्न 3 बजे तक बिल अवश्य जमा करा दें, ताकि कोषागार द्वारा उनका ट्रांजेक्शन अनुमोदन समय से किया जा सके। जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय पर बिल प्रस्तुत नहीं किए गए और धनराशि व्यपगत हो जाती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों से वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।

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