बिना एक्सपायरी और उत्पादन तिथि वाले अंडों की धड़ल्ले से बिक्री, सरकारी निर्देशों की उड़ रही धज्जियां
खखरेरू ≡फतेहपुर प्रदेश सरकार द्वारा अंडों पर उत्पादन और एक्सपायरी तिथि अंकित करना अनिवार्य किए जाने के बावजूद क्षेत्र में खुलेआम बिना तारीख वाले अंडों की बिक्री जारी है। एक अप्रैल 2026 से लागू नियम के तहत उत्तर प्रदेश में बिना उत्पादन और एक्सपायरी तिथि अंकित किए अंडों की बिक्री प्रतिबंधित है, लेकिन इसका पालन धरातल पर होता नजर नहीं आ रहा है।
सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अंडों की गुणवत्ता और उनकी सेल्फ लाइफ की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके लिए प्रत्येक अंडे पर मशीनों के माध्यम से उत्पादन तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि अंकित करना अनिवार्य किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के साथ अंडों को जब्त कर नष्ट करने का भी प्रावधान है।
इसके बावजूद क्षेत्र के रक्षपालपुर चौराहा, कनपुरवा मोड़, खखरेरू, पौली, जहांगीरनगर गहुरा, केशवरायपुर, केवटमई और गेरिया चौराहा समेत कई स्थानों पर बिना उत्पादन और एक्सपायरी तिथि वाले अंडों की खुलेआम बिक्री की जा रही है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि उपभोक्ताओं के हितों और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इससे लोग अंडों की गुणवत्ता और उनकी उपयोग अवधि की जानकारी से वंचित रह जा रहे हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार सामान्य तौर पर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में अंडों की सुरक्षित उपयोग अवधि करीब 28 दिन होती है। इसके बाद अंडों की गुणवत्ता प्रभावित होने लगती है और उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है।
क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पशुपालन और खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बनाए गए नियम कागजों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों से अभियान चलाकर नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है।
पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार सिंह ने बताया कि अभी शासन की तरफ से उनको भी गाइडलाइंस नहीं दी गई गाइडलाइंस मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
कनपुरवा पशु चिकित्साक डॉ0 रमेश चंद्रा ने बताया कि अभी तक शासन से कोई गाइडलाइन नहीं आई है आने पर करवाई किया जाएगा



