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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 15 हजार रुपये अर्थदंड

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सजा

स्वाभिमान जागरण, देवरिया

देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी एक बार फिर रंग लाई। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना खुखुंदू में दर्ज दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

थाना खुखुंदू पर पंजीकृत मु0अ0सं0-213/2017 में अभियुक्त श्याम कुमार पुत्र शुभनारायण, निवासी पवनार, थाना खुखुंदू के विरुद्ध धारा 498ए, 304बी, 302, 316 भारतीय दंड संहिता तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।

मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जनपदीय पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा 15,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

मामले की सफल पैरवी में विशेष लोक अभियोजक श्रीधर तिवारी, कोर्ट मोहर्रिर नीरज चौधरी, पैरवीकार पंकज यादव (थाना खुखुंदू) तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने इस सफलता पर पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस पूरी गंभीरता से प्रभावी पैरवी कर रही है, ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके।

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