बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालित करने वाले तीन लोगों के विरुद्ध सीजेएम न्यायालय में वाद पंजीकृत
बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालित करने वाले तीन लोगों के विरुद्ध सीजेएम न्यायालय में वाद पंजीकृत

देवरिया 07 सितंबर
देवरिया।जिलाधिकारी, मधुसूदन हुल्गी के आदेश के अनुपालन में औषधि निरीक्षक, देवरिया द्वारा बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालित किए जाने के तीन मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध माननीय सीजेएम न्यायालय में वाद पंजीकृत कराया गया है। कार्रवाई के दौरान तीनों प्रकरणों में करीब 2.78 लाख रुपये मूल्य की औषधियां पाई गई थीं, जिन्हें मौके पर सीज कर दिया गया था।
ग्राम गौरा टोला कटाईलवा, पोस्ट गौरा जयनगर, थाना बरहज, जनपद देवरिया निवासी रीता देवी के घर में वृद्धिचन्द्र यादव द्वारा बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालित किया जा रहा था। जांच के दौरान करीब 47,000 रुपये मूल्य की औषधियां पाई गई थीं। समस्त औषधियों को मौके पर सीज कर दिया गया था। विवेचना के उपरांत वृद्धिचन्द्र के विरुद्ध सीजेएम न्यायालय में वाद पंजीकृत कराया गया है।
इसी क्षेत्र के धर्मेन्द्र यादव द्वारा भी बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालित किया जा रहा था। उनके घर से करीब 41,000 रुपये मूल्य की औषधियां पाई गई थीं। समस्त औषधियों को मौके पर सीज कर दिया गया था। विवेचना के उपरांत धर्मेन्द्र यादव के विरुद्ध भी सीजेएम न्यायालय में वाद पंजीकृत कराया गया है।
गौरा पादरी, पोस्ट पड़री, तहसील एवं थाना हाटा, जनपद कुशीनगर निवासी शेर मोहम्मद द्वारा वकीलगंज चौराहा, थाना गौरी बाजार, जनपद देवरिया में आरोही हॉस्पिटल के परिसर के अंदर बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालित किया जा रहा था। जांच के दौरान मेडिकल स्टोर से करीब 1,90,000 रुपये मूल्य की औषधियां पाई गई थीं। समस्त औषधियों को मौके पर सीज कर दिया गया था। विवेचना के उपरांत शेर मोहम्मद के विरुद्ध भी सीजेएम न्यायालय में औषधि निरीक्षक द्वारा वाद पंजीकृत कराया गया है।
औषधि निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने समस्त थोक औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि बिना लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर को औषधियों का विक्रय करते हुए पाए जाने पर संबंधित थोक विक्रेताओं के विरुद्ध भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने थोक औषधि विक्रेताओं से बिना लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर को औषधियों की बिक्री न करने की अपेक्षा की है।



