12 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई।

स्वाभिमान जागरण संवाददाता महराजगंज
अपर जिलाधिकारी न्यायिक की अदालत ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3/4 के तहत 12 व्यक्तियों को जिला बदर करने का आदेश पारित किया है। इस आदेश के तहत राजू पुत्र लक्ष्मी निवासी रामपुरमीर थाना कोतवाली सदर, घनश्याम पुत्र भुल्लन निवासी गोपाला थाना घुघुरी, रामबेलास पुत्र राजबली निवासी इलाहाबाद टोला, शिवसहायपुर थाना कोल्हुई, इमरान पुत्र जाकिर निवासी परसिया थाना कोतवाली सदर, अनिल सहानी पुत्र योगेन्द्र सहानी निवासी करमहा बुजुर्ग थाना पुरन्दरपुर, इम्तियाज पुत्र मुस्लिम निवासी जहदा थाना कोठीभार, सूरज पुत्र राजाराम निवासी गंगराई थाना कोतवाली सदर, ओमप्रकाश विश्वकर्मा पुत्र जोखन निवासी पुरन्दरपुर थाना पुरन्दरपुर, हरेन्द्र पुत्र नन्दू निवासी बरोहिया थाना निचलौल, मनीष चौहान उर्फ बाघे पुत्र हरेन्द्र चौहान निवासी खैरहवा जंगल टोला खैराटी थाना बरगदवां, चिनगुद पुत्र टीमल निवासी बचगंगपुर टोला जरिबन्धनपुर थाना बृजमनगंज और बलराम गुप्ता पुत्र त्रिबेनी गुप्ता निवासी पुरैना थाना श्यामदेउरवा को जिला बदर किया गया है। ये सभी प्रकरण वर्ष 2019-20 से लंबित थे। आदेश के अनुपालन हेतु संबंधित थानों को निर्देशित कर दिया गया है।



