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घरेलू गैस प्रयोग पर परी स्वीट हॉउस के मालिक पर मुकदमा

क्षेत्र में कई दुकानों पर घरेलू गैस का हो रहा प्रयोग, लेकिन कार्रवाई मात्र एक पर की गयी

स्वाभिमान जागरण मईल। गैस सिलेण्डर के व्यावर्तन रोकने हेतु उच्चाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक-23.03.2026 को नायब तहसीलदार बरहज के नेतृत्य में भागलपुर हनुमान चौराहा, निकट पुलिस चौकी पर स्थित परी स्वीट्स हाउस पर छापा मारा गया। दुकान के अन्दर एक घरेलू गैस सिलेण्डर चूल्हा पर लगा पाया गया, जिस पर समोसा, चाय इत्यादि बेचने हेतु बनाये जा रहा था। दुकान के संचालक पकंज जायसवाल उपस्थित मिले, दुकान के अन्दर मेज के नीचे 3 घरेलू गैस सिलण्डेर (14.2 किया) रखे मिले। गैस सिलिण्डरों का विवरण निम्नवत् है क्रमांक सीरियल नम्बर कंपनी का नाम खाली/भरे 01 184119 एचपीसीएल खाली 2 409651 एचपीसीएल खाली 03 916703 एचपीसीएल खाली 04 398579 एचपीसीएल लगभग 4 किग्रा गैस भरा, जो चूल्हे पर लगा था इस प्रकार परी स्वीट्स हाउस के मालिक पंकज जायसवाल पुत्र राधेश्याम निवासी भागलपुर के द्वारा घरेलू गैस सिलिण्डरों का प्रयोग व्यवसायिक रूप में प्रयोग किये जाने का कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की विभिन्न धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन है। मौके पर बरामद 04 गैस सिलिण्डरों को कब्जे में लेकर मां कालिका एचपी गैस एजेन्सी भागलपुर के मालिक श्री संजीव जायसवाल की सुपुर्दगी में इस निर्देश के साथ दिया गया कि वह अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित रखेंगे तथा सक्षम अधिकारी/मा न्यायालय के मांगे जाने पर यथावत प्रस्तुत करेंगे।

परी स्वीट्स हाउस के मालिक पंकज जायसवाल पुत्र राधेश्याम निवासी भागलपुर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराने हेतु जिलाधिकारी महोदया को आख्या प्रेषित की गयी, जिस पर जिलाधिकारी महोदया द्वारा दिनांक-24.03.2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतः जिलाधिकारी महोदया के अनुमोदन आदेश दिनांक-24.03.2026 के अनुपालन में अनुरोध है कि परी स्वीट्स हाउस के मालिक पंकज जायसवाल पुत्र राधेश्याम निवासी भागलपुर उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई शुरू हुई।

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