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मईल पुलिस ने सशक्त पैरवी कर दिलाया दस वर्ष की सजा
पाक्सो के अभियुक्त को कोर्ट ने दी सजा

स्वाभिमान जागरण देवरिया। ‘‘ऑपरेशन कन्विक्शन’’ के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी से थाना मईल पर पंजीकृत मु0अ0सं0-382/2014 धारा 376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सचिदानन्द यादव पुत्र रामदेव यादव साकिन तेलिया कला थाना मईल जनपद देवरिया को दिनांक 10.04.2026 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । जिसमें ए.डी.जी.सी. श्री विपिन बिहारी मिश्रा, कोर्ट मुहर्रिर का0 सोनू यादव, पैरवीकार थाना मईल का0 गोविन्द कुमार यादव तथा मानीटरिंग सेल प्रभारी श्री दुर्गेश कुमार सिंह का सराहनीय योगदान रहा।



