जमानत का विरोध करने पर दलित युवती को धमकाने का आरोप, दो पर मुकदमा दर्ज
खखरेरू फतेहपुर थाना क्षेत्र के राईपुर गांव में एक दलित युवती ने न्यायालय में जमानत का विरोध करने के बाद जातिसूचक टिप्पणी, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह अनुसूचित जाति समुदाय से संबंध रखती है। उसके अनुसार, गांव निवासी सुमित कुमार चतुर्वेदी पुत्र राजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी के विरुद्ध उसने 2 मई 2026 को एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप है कि 21 मई 2026 को वह उक्त मामले में आरोपी की जमानत का विरोध करने के लिए न्यायालय गई थी। शाम करीब सात बजे न्यायालय से वापस घर लौटते समय रास्ते में राजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी और अमित कुमार चतुर्वेदी ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद से वह और उसका परिवार भयभीत है। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है।
थाना प्रभारी सत्यपाल सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।



