बलात्कारियों और मनचलों पर सख्त गहलोत सरकार, आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
मनचलों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा ये छेड़छाड़ में शामिल
जयपुर | राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास और दुष्कर्म के आरोपियों और मनचलों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए मनचलों का भी पुलिस थानों में हिस्ट्रीशीटरों की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा। राज्य सरकार और पुलिस द्वारा जारी किए जाने वाले इनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इस बता का उल्लेख किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि ऐसे तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना आवश्यक है। गहलोत ने देर रात कानून व्यवस्था की बैठक में अफसरों को आदतन मनचलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं।
गहलोत ने कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर मनचलों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि छेड़छाड़ में शामिल आदतन मनचलों का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा और ऐसे लोगों के नाम आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजे जाएंगे। हालांकि, इसके लिए भर्ती प्रक्रियाओं और सरकारी नौकरी के पात्रता नियमों में बदलाव करना होगा।
राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास एवं दुष्कर्म के आरोपियों एवं मनचलों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए मनचलों का भी पुलिस थानों में हिस्ट्रीशीटरों की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा एवं राज्य सरकार/ पुलिस द्वारा जारी…
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 8, 2023




