देवरिया

पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरान्त कोषागार को सूचना देना अनिवार्य

स्वाभिमान जागरण संवाददाता

देवरिया।वरिष्ठ कोषाधिकारी अतुल कुमार पाण्डेय ने जनपद के कोषागार से पेशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरों को अवगत कराया है कि ऐसे प्रकरण कोषागारों के संज्ञान में आते रहे है, जिसमे पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना सम्बन्धित कोषागार को नहीं दी जाती है या विलम्ब से दी जाती है, जिसके फलस्वरूप कोषागार द्वारा पेंशन / पारिवारिक पेंशन का भुगतान जारी रखा जाता है। बाद में जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही करनी पड़ती है।
इस सम्बन्ध में उन्होंने समस्त सम्बन्धितों को अवगत कराया है कि यथा स्थिति पेंशन / पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित कोषागार को तत्काल प्रदान की जाये। यह पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य है। यह भी ध्यान रहे कि ऐसे किसी भी प्रकरण में अनियमित भुगतान की धनराशि अनधिकृत है, जिसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

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